Homeझारखंडजेएसएससी-सीजीएल पेपर लीक मामले में तीन को मिली जमानत

जेएसएससी-सीजीएल पेपर लीक मामले में तीन को मिली जमानत

रांची। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जिन तीनों आरोपितों को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया, उनमें भारतीय रिजर्व बटालियन (आईआरबी) के जवान रॉबिन, कवि राज और राम निवास राय शामिल हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुज नाथ की अदालत ने तीनों को 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके भरने की शर्त पर जमानत दी है।इससे पहले आरोपितों की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने अदालत के समक्ष दलील रखी। उल्लेखनीय है कि अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) ने अपनी पूरक चार्जशीट में पेपर लीक मामले में एजेंट का काम करने वाले रामनिवास राय, रामनिवास के भतीजे कविराज उर्फ मोटू और रॉबिन कुमार को आरोपित बनाया था। फिलहाल तीनों आरोपित न्यायिक हिरासत में हैं। उच्च न्यायालय ने वर्ष 2024 में हुई झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (जेएसएससी-सीजीएल) पेपर लीक मामले के तीन आरोपितों को जमानत दे दी है। फिलहाल तीनों आरोपित न्यायिक हिरासत में हैं।

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments