झारखंड हाईकोर्ट ने सूर्या हांसदा मुठभेड़ मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया

रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने सूर्या हांसदा मुठभेड़ मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश रांची, झारखंड उच्च न्यायालय में मंगलवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के टिकट पर चुनाव लड़ चुके सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुवाई के बाद अदालत ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के नेता पंकज मिश्रा को नोटिस जारी किया, साथ ही राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने आज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समेत तमाम राजनीतिक दलों के टिकट पर विधानसभा के चुनाव लड़ चुके सूर्या हांसदा के एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच के लिए दायर क्रिमिनल रिट पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता पंकज मिश्रा को भी नोटिस जारी किया है। अदालत अब मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद करेगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुज नाथ की अदालत में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने पक्ष रखा। दरअसल, सूर्या हांसदा के मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए उसकी पत्नी सुशीला मुर्मू और माँ नीलमुनी मुर्मू के की ओर से इस पूरे मामले की जांच के लिए उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिट दाखिल की गई है। याचिका में राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, गोड्डा जिले के पुलिस अधीक्षक और देवघर पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों को भी पार्टी बनाया गया है।

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