निकाय चुनाव को लेकर प्रेक्षक ने दी अभ्यर्थियों को आदर्श आचार संहिता की जानकारी

रांची। निकाय चुनाव को लेकर चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया पूरा होने के बाद शनिवार को अभ्यर्थियों को आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन व्यय से संबंधित जरूरी और सामान्य जानकारी दी गई।

रांची नगर निगम क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक संदीप कुमार दोराईबुरु और व्यय प्रेक्षक ध्रुव कुमार ने समाहरणालय परिसर में आयोजित बैठक में मेयर एवं वार्ड पार्षद पद के अभ्यर्थियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार आदर्श आचार संहिता का पालन करने एवं निर्वाचन व्यय से संबंधित नियमों की जानकारी दी।

व्यय प्रेक्षक ने बताया कि सभी अभ्यर्थियों को चुनाव से संबंधित व्यय के लिए नया बैंक खाता खुलवाना जरूरी है। निर्वाचन व्यय का विवरण तीन अलग-अलग रंगों के निर्धारित फॉर्म में भरकर समाहरणालय स्थित कक्ष जी-10 में जमा करना होगा।

इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान वाहन के उपयोग के लिए संबंधित निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना होगा।

साथ ही सभा और जुलूस के आयोजन के लिए संबंधित थाना को सूचित करते हुए आवेदन संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के पास जमा करना जरूरी है।

प्रेक्षकों की ओर से सभी अभ्यर्थियों से निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव कराने में सहयोग करने की अपील की गई।

साथ ही प्रेक्षकों ने सभी अभ्यर्थियों से निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता से संबंधित किसी भी जानकारी या समस्या के लिए सीधे संपर्क करने की अपील की।

इस क्रम में उन्होंने अभ्यर्थियों से अपना मोबाइल नंबर भी साझा किया।

प्रेक्षकों ने यह भी बताया कि अभ्यर्थी सर्कुलर रोड स्थित राजकीय अतिथिशाला के कमरा संख्या-210 और 207 में दोपहर 03.30 से 04.30 बजे तक उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर चुनाव से संबंधित जरूरी जानकारी साझा कर सकते हैं।

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