बिहार विस अध्यक्ष समेत 42 विधायकों को हाई कोर्ट का नोटिस, चुनावी हलफनामे पर मांगा जवाब

पटना। पटना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार समेत पक्ष-विपक्ष के 42 विधायकों को नोटिस जारी किया है। उच्च न्यायालय ने चुनावी हलफनामे में कथित गलत जानकारी और अनियमितता के आरोपों पर जवाब मांगा है। मामले को गंभीर मानते हुए न्यायालय ने निर्धारित समय में स्पष्टीकरण दाखिल करने का निर्देश दिया है।

विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों ने याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि विजयी उम्मीदवारों ने नामांकन के दौरान शपथपत्र में तथ्य छिपाए। कुछ मामलों में मतदान प्रक्रिया में अनियमितता का भी आरोप लगाया गया है। इन्हीं आरोपों के आधार पर उच्च न्यायालय में चुनाव याचिकाएं दायर की गईं। प्रारंभिक सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने सभी विधायकों को नोटिस जारी किया। अब कोर्ट में दाखिल जवाब और दस्तावेजों के आधार पर आगे की सुनवाई होगी।

नोटिस पाने वालों में ऊर्जा सह-वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव का नाम भी शामिल है। पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा और विधायक चेतन आनंद को भी जवाब देना होगा। इसके अलावा गया जिले के गोह से विधायक अमरेंद्र प्रसाद का नाम भी सूची में है। सत्ता और विपक्ष दोनों खेमों के विधायक शामिल हैं। अगली सुनवाई में इन सभी के जवाबों पर न्यायालय विचार करेगा। फिलहाल मामला उच्च न्यायालय में लंबित है और सभी विधायकों से जवाब मांगा गया है।

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