चालान में बड़ी राहत: ट्रांसपोर्ट विभाग ने नियम बदले, मोबाइल सिस्टम भी हुआ अपडेट

पटना : बिहार में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर अब दिनभर में एक ही बार चालान कटेगा। अगर वाहन चालाक का किसी कारण से एक बार चालान कट गया है तो फिर उसी दिन दोबारा चालान नहीं कटेगा। पुलिस यदि दोबारा चालान काटने का प्रयास करती है तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा करते समय यातायात पुलिस को यह पता चल जाएगा कि संबंधित वाहन चालक का चालान एक बार कट चुका है। ऐसे में एक ही दिन दोबारा चालान कटने से वाहन चालक बच जाएंगे।पिछले पांच महीनों में कई वाहन चालकों का एक दिन में चार से पांच चालान कटा है। यह चालान एक ही गलती के लिए काटा गया। अंतर सिर्फ इतना था कि जगह अलग-अलग थे। बड़ी संख्या में ऐसे वाहन चालाक पटना जिला परिवहन कार्यालय पहुंच कर शिकायत कर रहे थे। इसे गंभीरता से लेते हुए जिला परिवहन कार्यालय और ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान सिस्टम में सुधार किया गया है।चालान काटने वाली मशीन को अपडेट कर दिया गया है। मशीन यह भी बता देगा कि उस दिन इस गाड़ी का चालान पहले कहां और किस कारण से कटा है। पटना जिला परिवहन कार्यालय की मानें तो हर दिन औसतन 50 से 60 लोगों का चालान पटना शहरी क्षेत्र में कट रहा है। इसमें दस से 12 ऐसे लोग हैं जिनका एक ही दिन में कई बार चालान कट जाता है। ऐसे में एक व्यक्ति के पास कई-कई हजार चालान हो जा रहा है। पीड़ित लोग परेशान होकर डीटीओ के पास शिकायत करने पहुंच रहे हैं। ऐसे लोग ट्रैफिक और डीटीओ कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।दो बार चालान कटने की यह समस्या ऑनलाइन और मोबाइल से फोटो लेकर चालान काटने में हो रहा है। मोबाइल से अगर किसी गाड़ी की तस्वीर ली जाती है और चालान कटने की प्रक्रिया की जाएगी तो उसे भी तुरंत पकड़ा जा सकेगा। मोबाइल सिस्टम में भी गाड़ी नंबर को चिह्नित कर लिया जाएगा कि संबंधित गाड़ी नंबर का चालान कुछ घंटों पहले काटा गया है। परिवहन विभाग के इस फैसले से बिहार के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

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