झारखंड में लोकायुक्त और सूचना आयोग की नियुक्तियों पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई

रांची। झारखंड में लोकायुक्त सहित अन्य संवैधानिक पदों पर लंबित नियुक्तियों को लेकर दायर जनहित याचिका और अवमानना याचिका पर सोमवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि लोकायुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए चयन समिति (सलेक्शन कमिटी) की बैठक 25 मार्च को आयोजित की जाएगी।

मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने महाधिवक्ता राजीव रंजन की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई की तिथि 1 अप्रैल निर्धारित करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत को अवगत कराया कि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया प्रगति पर है और जल्द ही चयन समिति की बैठक कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रार्थी राजकुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वी.पी. सिंह ने पक्ष रखते हुए कहा कि राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पद लंबे समय से खाली पड़े हैं।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि ये पद 3 से 5 वर्षों से रिक्त हैं, जबकि पिछले चार वर्षों से सरकार केवल समय मांग रही है, लेकिन ठोस नियुक्ति नहीं हो पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लगातार प्रक्रिया को टाल रही है, जिससे संवैधानिक संस्थाओं का कामकाज प्रभावित हो रहा है।

वहीं राज्य सरकार ने दलील दी कि नियुक्ति प्रक्रिया जारी है और जल्द ही सभी रिक्त पदों को भरने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को निर्धारित की है।

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