रांची। रांची के सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने गुरुवार को धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली किए जाने की सूचना पर निषेधाज्ञा लागू की है। जारी निषेधाज्ञा में कहा गया है कि इस दौरान मुख्यमंत्री आवास घेराव की संभावना है। हाल के दिनों में पूर्व में निर्धारित स्थान जाकिर हुसैन पार्क की जगह यह कार्यक्रम राजभवन मुख्य द्वार, मुख्यमंत्री आवास, कांके रोड पर भी हो रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी काम काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
इसे लेकर एसडीओ ने बीएनएसएस की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत मोरहाबादी मैदान के 500 मीटर परिधि में (मैदान को छोडकर) निम्न प्रकार की निषेधाज्ञा जारी किया गया है।
यह निषेधाज्ञा 23 अगस्त के पूर्वाहन 11.00 बजे से रात 11.00 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान उक्त क्षेत्र में पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना और चलने कर पाबंदी रहेगी। साथ ही किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र, हरवे हथियार लेकर निकलना और चलना वर्जित रहेगा। इसके अलावा किसी प्रकार का घरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली और आमसभा का आयोजन करने एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने पर रोक रहेगा।