Homeझारखंडपति-पत्नी के बीच तीन साल का विवाद राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलझा

पति-पत्नी के बीच तीन साल का विवाद राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलझा

पलामू। पलामू कुटुंब न्यायालय में पिछले तीन वर्षों से चल रहे पति-पत्नी के विवाद का सुखद अंत हुआ। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश संजीव कुमार दास के प्रयासों से पति सुग्रीव विश्वकर्मा और पत्नी अनीता देवी के बीच समझौता हो गया। दोनों ने एक-दूसरे को माला पहनाकर गले लगाया और साथ में घर लौटने का फैसला किया।

यह मामला 2021 में अनीता देवी द्वारा अपने पति सुग्रीव विश्वकर्मा के खिलाफ भरण-पोषण का मुकदमा (मुकदमा संख्या 140/2021) दर्ज करने के बाद शुरू हुआ था। सुग्रीव, झाबर गांव, थाना सतबरवा का निवासी है। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गई और वे एक साथ रहने पर सहमत हो गए। न्यायालय ने दोनों को सलाह दी कि वे प्रेमपूर्वक अपना दांपत्य जीवन बिताएं और एक दूसरे का ध्यान रखें।

इस दंपति की एक बेटी संजना कुमारी भी है, जिसकी पढ़ाई और अन्य आवश्यकताओं का खर्च सुग्रीव विश्वकर्मा द्वारा उठाया जाएगा। न्यायालय ने दोनों पक्षों को यह भी निर्देश दिया कि वे आपराधिक वाद (मुकदमा संख्या 1252/2021), जो न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी निशिकांत की अदालत में चल रहा है, में भी आपसी सुलह करें।

वर्ष 2016 में विवाह के बाद 2021 में पति-पत्नी के बीच मनमुटाव शुरू हो गया था, जिसके चलते अनीता देवी अपने मायके में रहने लगी थीं। राष्ट्रीय लोक अदालत के इस मौके पर प्रधान न्यायाधीश संजीव कुमार दास ने दोनों को पुनः एक साथ प्रेमपूर्वक दांपत्य जीवन बिताने की सलाह दी। इस मौके पर बेंच मेंबर छाया सिंह भी उपस्थित रहीं।

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