रांची : स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य में संचालित सभी सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं निजी विद्यालयों में केजी से ऊपर की कक्षाएं पूर्व निर्धारित समय से संचालित किए जाने के आदेश में संशोधन किया है। अब सभी विद्यालयों में केजी से कक्षा आठ तक की कक्षाएं सुबह सात बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे तक तथा कक्षा नौ से ऊपर की कक्षाएं सुबह सात बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक संचालित की जायेंगी।
यह आदेश मंगलवार को तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। इस संबंध में राज्य सरकार के संयुक्त सचिव नन्दकिशोर लाल के आदेश से सूचना जारी की गई है। ग्रीष्मावकाश के उपरांत सभी कक्षाएं अपने पूर्व निर्धारित समय पर संचालित होंगी। निजी विद्यालयों का संचालन संबंधित विद्यालय के दिशा-निर्देश के अनुरूप आरटीई अधिनियम एवं प्रबंधन के प्रावधानों के तहत होगा।