मेडिकल कोर्स की सीटों को खाली नहीं रखा जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल कोर्स की सीटों को खाली नहीं रखा जा सकता है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो राज्य सरकारों और सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक कर इस मसले पर गठित कमेटी की अनुशंसाओं पर विचार करें।

सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल, 2023 में मेडिकल कोर्सेस में सुपर स्पेशियलिटी की 1003 सीटें खाली रखने पर चिंता जताई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक तरफ सुपर स्पेशियलिटी डॉक्टरों की कमी है तो दूसरी तरफ ये सीटें खाली रह गई हैं। उसके बाद केंद्र सरकार ने इस मसले पर स्वास्थ्य महानिदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का सुझाव दिया था, जिसमें राज्यों और निजी कॉलेजों के प्रतिनिधि भी शामिल हों।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि संबंधित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। केंद्र सरकार ने कहा कि कमेटी की अनुशंसाओं पर सभी पक्षों की राय ली जानी चाहिए। उसके बाद कोर्ट ने केंद्र को इस संबंध में जरूरी कदम उठाने को कहा और मामले की सुनवाई अप्रैल तक के लिए टाल दी।

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