बाबूलाल ने साहिबगंज उत्खनन मामले में उच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई जांच जारी रखने के निर्णय का किया स्वागत

रांची। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बुधवार को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मरांडी ने कहा कि साहिबगंज में 1,500 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध पत्थर खनन की सीबीआई जांच का राज्य सरकार द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई की कार्रवाई को जारी रखने का स्पष्ट निर्देश दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अदालत ने राज्य सरकार द्वारा “अपराधियों को संरक्षण देने की प्रवृत्ति” पर कड़ी आपत्ति जताई है। मरांडी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने झारखंड उच्च न्यायालय के सीबीआई जांच के आदेश को सही माना है और इसी के विरोध में राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने पंकज मिश्रा, विष्णु यादव, राजेश यादव, बच्चू यादव, संजय यादव और सुभाष मंडल जैसे “चहेते अपराधियों” को बचाने के लिए हरसंभव प्रयास किए। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता पर दबाव डालकर शिकायत वापस लेने की कोशिश की गई और आम लोगों को धमकाया गया, लेकिन “न्यायालय में यह धूर्तता नहीं चल सकी।” मरांडी ने उच्चतम न्यायालय के फैसले को हेमंत सरकार के लिए बड़ा झटका बताते हुए कहा कि यह निर्णय “भ्रष्टाचारी सरकार के ताबूत में आखिरी कील” साबित होगा और इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास और मजबूत होगा। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज अवैध पत्थर उत्खनन मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा सीबीआई जांच जारी रखने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने इसे राज्य में “भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कदम” बताया।

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