पटना: बिहार में चूहों, गिलहरियों और अन्य कृंतकों को मारने में इस्तेमाल होने वाली दवा रेटॉल पेस्ट (Ratol Paste) की बिक्री पर राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। अब इसकी ऑफलाइन और ऑनलाइन किसी भी माध्यम से बिक्री नहीं की जा सकेगी, साथ ही आम लोगों से इसके उपयोग से बचने की अपील की गई है।
बिहार के कृषि निदेशक सौरभ सुमन यादव ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा फॉस्फोरस से संबंधित कठोर सुरक्षा संहिता जारी किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है।
आदेश के अनुसार, बिहार में कार्यरत सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन, मीशो और जोमैटो सहित अन्य खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे तत्काल प्रभाव से रेटॉल पेस्ट (कृंतकनाशक) की बिक्री बंद करें और आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।
कृषि विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि यदि कोई विक्रेता प्रतिबंध के बावजूद रेटॉल पेस्ट की बिक्री करते हुए पाया जाता है, तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित जिला स्तरीय सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण को दी जाए। ऐसे दुकानदारों और विक्रेताओं के खिलाफ कानून की सुसंगत धाराओं एवं नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आम तौर पर किसान खेतों में चूहों, गिलहरियों और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले अन्य जीव-जंतुओं को मारने के लिए इस दवा का उपयोग करते रहे हैं, लेकिन सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए अब इस पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
