रांची बंद को लेकर बार एसोसिएशन ने न्यायायुक्त से की अपील

रांची। बंद के कारण कई अधिवक्ता और उनके मुवक्किल अदालत तक नहीं पहुंच सके। इसे देखते हुए रांची जिला बार एसोसिएशन(आरडीबीए) ने रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त से यह आग्रह किया है कि अगर कोई अधिवक्ता किसी मामले में पक्ष नहीं रख पाये है तो 27 मार्च को सूचीबद्ध मामलों में किसी भी तरह का विपरीत आदेश पारित न किया जाये। भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में बुलाए गए बंद का असर रांची सिविल कोर्ट पर भी पड़ा। रांची जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से यह पत्र जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि भाजपा और आजसू की ओर से बुलाए गए बंद के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी हुई और रांची शहर के प्रमुख चौक चौराहे जाम हैं, बंद की वजह से अधिवक्ता भी कोर्ट की कार्यवाही में शामिल नहीं हो पा रहे थे।

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