पूर्वी सिंहभूम। निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया है कि इस अवधि के दौरान क्षेत्र में किसी भी होटल, भोजनालय, क्लब, दुकान या किसी सार्वजनिक या निजी स्थल में शराब या अन्य मादक पेय पदार्थों का विक्रय, वितरण या परोसना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। यह निर्णय मतदान दिवस पर शांति और निष्पक्षता बरकरार रखने के उद्देश्य से लिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों को छह माह तक की कारावास, दो हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों दंड भुगतने पड़ सकते हैं। साथ ही, उल्लंघन की स्थिति में जब्त की गई शराब या मादक पदार्थों का निस्तारण नियमानुसार किया जाएगा। जिला स्थित 45-घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने बुधवार को घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 9 नवंबर की अपराह्न 5.00 बजे से 11 नवंबर की अपराह्न 5.00 बजे तक शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया है। यह आदेश उत्पाद अधिनियम की धारा 26 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135(ग) के तहत जारी किया गया है।
