दीपावली-छठ पर सिर्फ दो घंटे आतिशबाजी की अनुमति

रांची। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीपावली, छठ और गुरु पर्व पर आतिशबाजी के लिए समय निर्धारित कर दी है। इन तीनों पर्व पर दो घंटे तक आतिशबाजी की जा सकेगी जबकि क्रिसमस और न्यू ईयर पर मात्र 35 मिनट तक आतिशबाजी करने का समय तय किया गया है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शुक्रवार को बताया कि दीपावली की रात को आठ बजे से दस बजे तक ही पटाखे चलाने की इजाजत होगी। छठ के दिन सुबह छह से आठ, गुरु पर्व पर रात आठ से दस और क्रिसमस और नये साल पर 31 दिसंबर की रात 11 बजकर 55 मिनट से 12:30 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति होगी।

उल्लेखनीय है कि झारखंड हाई कोर्ट ने भी पूर्व में रांची में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती से रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण संबंधी शिकायतों को गोपनीय रखने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि 125 डेसिबल से कम क्षमता वाले पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। साइलेंट जोन में 100 मीटर की परिधि में आतिशबाजी पर रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।

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