आधी या एक-तिहाई सजा काट चुके 333 कैदियों पर हाईकोर्ट सख्त, सभी राज्यों से तलब किया ब्यौरा

रांची : झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को राज्य के जेलों में आधी या एक तिहाई सजा काटने वाले कैदियों की रिहाई से जुड़े जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस सोनक आैर जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को कहा कि वह प्रार्थी को ऐसे कैदियों का आंकड़ा साफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराएं।

मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। सरकार की ओर से बताया गया कि विभिन्न जेलों में आधी या एक तिहाई सजा काट लेने वाले 333 कैदी है। इसमें गुमला जेल में 77, जामताड़ा में 2, कोडरमा में 2, लातेहार में 43, लोहरदगा में 23, पाकुड़ में 14, साहिबगंज में 8, साकची जेल में 2, सरायकेला में 25, सिमडेगा में 20, हजारीबाग में 1, घाटशिला में 27, खूंटी में 53, मधुपुर में 7, राजमहल में 14, रामगढ़ में 11, तेनुघाट (बोकारो) में 4 कैदी शामिल हैं। मालूम हो कि इस मामले में स्टेन स्वामी एवं अन्य की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है।

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