रांची। झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार रांची जिले में 23 फरवरी को नगर निगम चुनाव के लिए मतदान कराया जाएगा। मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची जारी की है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी मतदाताओं को मतदान केंद्र पर अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए मान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके बिना मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी), निर्वाचन तंत्र की ओर से जारी प्रमाणिक फोटोयुक्त मतदाता पर्ची, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) से संबंधित पहचान दस्तावेज, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड तथा फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर मतदान कर सकते हैं।
जिला प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान के दिन निर्धारित पहचान पत्र के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचें, ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके।
