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शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ बेची तो खैर नहीं

रांची। जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू पदार्थ की बिक्री पर रोक लगाया गया है। रांची सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने शुक्रवार को धारा 144 के अंतर्गत प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू की है। जारी सूचना में कोटपा अधिनियम के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू पदार्थ की बिक्री पर रोक की बात कही गई है, जिसमें सभी निजी एवं सरकारी स्कूल, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के 100 गज की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है। यह निषेधाज्ञा अगले 60 दिनों के लिए लागू रहेगी। यदि किसी ने इसका उल्लंघन की तो प्रशासन उसपर कार्रवाई करेगी।

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