हॉर्स ट्रेडिंग मामले में झारखंड कांग्रेस कमेटी के महासचिव का बयान दर्ज, अगली सुनवाई पांच जुलाई को

रांची। वर्ष 2010 के राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग मामले में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव मदन मोहन शर्मा का बयान सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में सोमवार को दर्ज हुआ। मामले की अगली सुनवाई पांच जुलाई को होगी। तत्कालीन विधायक योगेंद्र साव के अलावा उमाशंकर अकेला और राजेश रंजन मामले में ट्रायल फेस कर रहे हैं। मामले के दो आरोपित साइमन मरांडी और सावना लकड़ा का निधन हो गया है। वोट बदले नोट की मांग करने का इनपर आरोप है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 के राज्यसभा चुनाव में कथित हॉर्स ट्रेडिंग का मामला सामने आने के बाद हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने जांच शुरू की थी। सीबीआई ने इस संबंध में कांड संख्या आरसी-2/13 दर्ज की थी़। जांच के बाद 2013 में अदालत में चार्जशीट दाखिल किया गया।

एक निजी टीवी चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन कर चुनाव में पैसे के लेनदेन का खुलासा किया था, जिसमें विभिन्न पार्टी के विधायकों ने वोट के बदले प्रत्याशी से 50 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक की मांग की थी। मामला सामने आने के बाद पहले निगरानी (अब एसीबी) थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बाद में हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद सीबीआई ने केस को टेकओवर कर लिया था।

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