झारखंड हाई कोर्ट ने गोड्डा में होम गार्ड भर्ती के अंतिम नतीजों के प्रकाशन पर लगाई रोक

रांची। झारखंड के गोड्डा जिला में चल रही होमगार्ड बहाली प्रक्रिया को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत ने मामले में अहम आदेश देते हुए कहा है कि अगली सुनवाई तक बहाली का अंतिम परिणाम प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

यह याचिका सिकंदर मुर्मू द्वारा गोड्डा जिला में जारी होमगार्ड बहाली प्रक्रिया के खिलाफ दायर की गई है। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रतिवादियों को प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक मामले की पूरी तरह सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक किसी भी प्रकार का अंतिम परिणाम जारी नहीं किया जाएगा। इससे बहाली प्रक्रिया फिलहाल अधर में लटक गई है।

मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *