नई दिल्ली : दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के संस्थापक अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा आदेश दिया है। अब लैंड फॉर जॉब केस की 13 अक्टूबर से सुनवाई रोज़ाना यानी डे-टू-डे आधार पर होगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव, बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई अब हर दिन होगी।क्या है लैंड फॉर जॉब घोटाला?बता दें कि यह मामला 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहने के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप ‘डी’ की नियुक्तियों से संबंधित है। मामले में लालू पर वर्ष 2004 से 2009 तक यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहते हुए उनके और परिवार द्वारा जमीन के बदले लोगों को नौकरी देने का आरोप है। सीबीआई द्वारा मामले में लालू के साथ उनके परिवार पर भी केस दर्ज किया गया है और आरोप है कि लालू ने परिजनों के नाम पर नौकरी के बदले जमीनें रिश्वत में ली थी। लालू पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए ही बिना कोई विज्ञापन जारी कर रेलवे में ग्रुप-डी की नौकरी के लिए कई लोगों की भर्ती की थी।2004 से 2009 तक लालू यादव UPA-1 में रेल मंत्री थे।लालू के मंत्री रहते रेलवे में ग्रुप D में भर्तियां की गई।अभ्यर्थियों से नौकरी के बदले घूस में जमीन ली गई।लालू परिवार को 7 जगहों पर जमीनें मिलीं- ED की चार्जशीटलालू परिवार पर 600 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।