रांची। झारखंड अधिविद्य परिषद (जैक) की ओर से पूरे राज्य भर में आयोजित होनेवाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं मंगलवार से शुरू होगी। वहीं रांची जिले में इन परीक्षाओं के लिए जिला प्रशासन की ओर से 75 केंद्र बनाए गए हैं। इसे लेकर जिला प्रशासन ने इन केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। ये परीक्षाएं 17 फरवरी तक सुबह 09.45 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक होंगी। परीक्षा के संचालन और विधि-व्यवस्था को लेकर उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के संयुक्त आदेश पर पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
परीक्षा में शामिल होनेवाले छात्र और उनके अभिभावक परीक्षा केन्द्रों पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं। इस संभावना को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची ने बीएनएसएस की धारा-163 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन परीक्षा केन्द्रों के पास निषधाज्ञा लगा दी है। इसके अनुसार
पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होने (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों और सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर) की मनाही होगी। वहीं किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने, किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र यथा बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद लेकर चलने (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर),
किसी प्रकार का हरवे हथियार लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला लेकर चलने (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोडकर) तथा किसी प्रकार की बैठक या आमसभा के आयोजन पर पाबंदी होगी। यह निषेधाज्ञा 03 से 17 फरवरी की सुबह 06.45 बजे से रात के 08.20 बजे तक प्रभावी रहेगा
