रांची में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नए नियम लागू, बड़े संस्थानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य

रांची। शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए रांची नगर निगम ने नए नियमों के अनुपालन की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में अपर नगर आयुक्त संजय कुमार की अध्यक्षता में शहर के विभिन्न बल्क वेस्ट जनरेटर (बीडब्ल्यूजी) के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन, स्रोत स्तर पर कचरे के पृथक्करण और सभी पात्र संस्थानों के अनिवार्य पंजीकरण पर जोर दिया गया।

चार रंगों के डस्टबिन और कचरा पृथक्करण अनिवार्य

अपर नगर आयुक्त संजय कुमार ने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से सभी बल्क वेस्ट जनरेटर के लिए अपने परिसर में हरे, नीले, लाल और काले रंग के चार डस्टबिन रखना तथा स्रोत स्तर पर कचरे का पृथक्करण करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था शहर को स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

किन संस्थानों को कराना होगा पंजीकरण

नगर निगम के अनुसार, जिन संस्थानों का निर्मित क्षेत्र 20,000 वर्गमीटर या उससे अधिक है, प्रतिदिन 40,000 लीटर या उससे अधिक पानी की खपत होती है अथवा प्रतिदिन 100 किलोग्राम या उससे अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, उन्हें बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे सभी संस्थानों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एसडब्ल्यूएम पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

पंजीकरण के माध्यम से संस्थानों द्वारा उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, प्रसंस्करण और नियमों के अनुपालन की प्रभावी निगरानी की जाएगी, जिससे पूरी व्यवस्था अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और वैज्ञानिक बन सके।

गीले कचरे का स्वयं करना होगा प्रसंस्करण

नगर निगम ने निर्देश दिया है कि सभी बल्क वेस्ट जनरेटर अपने परिसर में उत्पन्न गीले और बागवानी अपशिष्ट का स्वयं वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण करें। यदि कोई संस्था ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो उसे अधिकृत एवं पंजीकृत सेवा प्रदाता से प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित एजेंसी निर्धारित मानकों के अनुरूप कचरे का निस्तारण कर रही है।

बैठक के दौरान अधिकारियों ने एसडब्ल्यूएम पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया का प्रदर्शन भी किया, ताकि सभी पात्र संस्थान निर्धारित समय सीमा के भीतर आसानी से पंजीकरण करा सकें।

नगर निगम ने सभी पात्र संस्थानों से बिना विलंब पंजीकरण कराने और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2026 के सभी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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