रांची। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), नई दिल्ली द्वारा आयोजित संयुक्त चिकित्सा सेवा (कम्बाइंड मेडिकल सर्विस) परीक्षा-2026 को लेकर रांची के तीन परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश 2 अगस्त 2026 को सुबह 6:30 बजे से शाम 7:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
परीक्षा के कदाचारमुक्त संचालन और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रांची तथा वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के संयुक्त आदेश पर पुलिस बल और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रशासन को आशंका है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास असामाजिक तत्व भीड़ एकत्र कर शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते हैं।
200 मीटर की परिधि में इन गतिविधियों पर रोक
अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। इसके तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी-कर्मचारी, सरकारी कार्यक्रम और शवयात्रा इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
इसके अलावा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र या हरवे हथियार लेकर चलने तथा बैठक या आमसभा आयोजित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
प्रशासन ने परीक्षार्थियों, अभिभावकों और आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि परीक्षा के दौरान शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने में सभी अपनी जिम्मेदारी निभाएं।


