जमानत पर 84 दिन बाद रिहा हुए रवि लामिछाने

काठमांडू : सहकारी बैंक से करोड़ों की ठगी मामले में पिछले 84 दिनों से पोखरा पुलिस की हिरासत में चल रहे पूर्व उपप्रधानमंत्री रवि लामिछाने गुरुवार की शाम को जमानत पर रिहा हो गए, लेकिन आज ही उन्हें काठमांडू की जिला अदालत में पेश होना होगा।

पोखरा के सूर्यदर्शन सहकारी बैंक में ठगी मामले में पूछताछ और बयान के बाद जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जिला अदालत पोखरा ने 9 जनवरी को रवि लामिछाने को 65 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। इसके बाद देर रात उन्हें रिहा कर दिया गया। चूंकि, रवि लामिछाने को पोखरा के अलावा चार अन्य जिलों के सहकारी बैंक घोटाले में प्रमुख अभियुक्त बनाया गया है, इसलिए उन्हें शुक्रवार को सबसे पहले काठमांडू जिला अदालत में पेश होना होगा। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रवक्ता मनीष झा ने बताया कि काठमांडू जिला अदालत में पेश होने के लिए रवि आज ही विमान से काठमांडू पहुंच रहे हैं।

काठमांडू के स्वर्णलक्ष्मी सहकारी बैंक घोटाले में रवि लामिछाने को प्रमुख आरोपित बनाया गया है, इसलिए यहां से भी उन्हें जमानत लेनी होगी। इस पूरे मामले की जांच कर रहे केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो (सीआईबी) के प्रमुख दीपक थापा ने बताया कि उनकी तरफ से पोखरा की जिला अदालत में रवि को काठमांडू पुलिस के हवाले करने की अर्जी दी गई थी, लेकिन रवि के वकील की तरफ से उनके खुद ही हाजिर होने की शर्त पर काठमांडू पुलिस के हवाले नहीं किया गया था।

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