– पत्नी और बेटे की सजा पर रोक वाली याचिका में नहीं मिली राहत
प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने आजम खान को बेटे अब्दुल्लाह आजम के दो फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस में राहत दी है। उनके खिलाफ सुनाए गए सात साल की सजा पर फिलहाल हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। आजम के साथ पत्नी और बेटे को भी हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि, उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई है। जमानत मिलने के बाद आजम खान का परिवार जेल से बाहर आ सकता है। आजम के साथ-साथ पत्नी और बेटे को भी हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि, उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई है। आजम खान, अब्दुल्लाह आजम और तंजीन फात्मा को रामपुर की स्पेशल कोर्ट से फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस में सात-सात साल की सजा सुनाई गई थी। आजम खान, पत्नी और बेटे ने हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी। उल्लेखनीय है कि रामपुर की स्पेशल कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2023 को तीनों को सात-सात साल की सजा सुनाई थी। उन पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। तीनों याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 14 मई को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।