रांची : झारखंड हाईकोर्ट में पेसा कानून नियमावली को लेकर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सख्त लफ्जो में कहा कि अब सिर्फ सरकार की सुनते रहना और केवल आदेश जारी करना नहीं चलेगा। अगली सुनवाई तक पेसा नियमावली हर हाल में कोर्ट में प्रस्तुत करें। मामले की अगली सुनवाई अब 9 अक्टूबर को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जब तक नियमावली तैयार नहीं होती है तबतक झारखंड में मिनरल (अल्प खनिज) के आवंटन पर लगी रोक नहीं हटाई जाएगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखते हुए कहा कि पेसा नियामावली कैबिनेट में पेश कर दी गई है। इस पर आगे की प्रक्रिया जारी है। कोर्ट ने सख्त लफ्जो में कहा कि सरकार को अब पेसा नियमावली पर ठोस कदम उठाना ही होगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को तय समय सीमा में नियमावली को पूरा करने का निर्देश दिया।