रिम्स में अतिक्रमण हटाने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम, प्रशासन सख्त

रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स परिसर में अतिक्रमण को लेकर कड़ा रुख अपना लिया है और अतिक्रमणकारियों को 72 घंटे के अंदर अपना अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया है।
कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई के दौरान कहा कि अगर अतिक्रमणकारियों ने स्वयं अपने कब्जे हटाए नहीं, तो राज्य प्रशासन पुलिस बल के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाएगा। यह आदेश मरीजों के बेहतर इलाज और रिम्स में बुनियादी सुविधाओं की सुधार के उद्देश्य से जनहित याचिका पर स्वत: संज्ञान लेकर जारी किया गया है। कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई के दौरान कहा कि अगर अतिक्रमणकारियों ने स्वयं अपने कब्जे हटाए नहीं, तो राज्य प्रशासन पुलिस बल के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाएगा। यह आदेश मरीजों के बेहतर इलाज और रिम्स में बुनियादी सुविधाओं की सुधार के उद्देश्य से जनहित याचिका पर स्वत: संज्ञान लेकर जारी किया गया है। कोर्ट ने रांची के पुलिस अधीक्षक को भी आदेश दिया है कि वे इस कार्रवाई में पूरा सहयोग करें और 72 घंटे के भीतर अतिक्रमण हटाने में पर्याप्त पुलिस बल का इस्तेमाल करें। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को निर्धारित की है।

सुनवाई के दौरान झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी (झालसा) के सदस्य सचिव ने रिम्स की मौजूदा स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में दवाइयों की उपलब्धता, पैथोलॉजी, ट्रामा सेंटर, पेयजल व्यवस्था और रखरखाव जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल थीं। कोर्ट ने इस रिपोर्ट की प्रति याचिकाकर्ता पक्ष को प्रदान करने के निर्देश भी दिए।

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