रांची। झारखंड में लंबे समय से लंबित नगर निकाय चुनाव को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को नगर निकाय चुनाव की औपचारिक घोषणा कर दी। राज्य के सभी 48 नगर निकायों में एक ही चरण में 23 फरवरी (सोमवार) को मतदान कराया जाएगा, जबकि 27 फरवरी को मतगणना होगी। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा।
राज्य निर्वाचन अधिकारी अलका तिवारी ने जानकारी दी कि इस बार चुनाव ईवीएम से नहीं, बल्कि बैलेट पेपर के माध्यम से कराया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर निकाय चुनाव में एसआईआर रिपोर्ट लागू नहीं होगी और चुनाव पुरानी मतदाता सूची के आधार पर संपन्न होंगे। साथ ही, वार्ड आरक्षण से संबंधित अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है।
चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, 29 जनवरी से 4 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 5 फरवरी को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी, जबकि 6 फरवरी को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इसके बाद 7 फरवरी को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।
एक ही चरण में सभी 48 नगर निकायों में मतदान कराए जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे चुनाव प्रक्रिया को सुचारू और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। यह चुनाव शहरी क्षेत्रों में शहरी विकास, स्वच्छता, पेयजल, सड़क, स्ट्रीट लाइट सहित अन्य बुनियादी नागरिक सुविधाओं से जुड़े जनप्रतिनिधियों के चयन के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। नगर निकायों के माध्यम से ही शहरों की विकास दिशा तय होती है।
चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके तहत अब सरकारी घोषणाओं, शिलान्यास कार्यक्रमों और नई योजनाओं की स्वीकृति पर रोक लग गई है। वहीं, राजनीतिक गतिविधियों, चुनावी प्रचार-प्रसार और खर्च पर राज्य निर्वाचन आयोग की कड़ी निगरानी रहेगी।
नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है और संभावित उम्मीदवारों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आने वाले दिनों में शहरी राजनीति का माहौल और गर्माने की उम्मीद है।
