सांसद पप्पू यादव को पूर्णिया कोर्ट से मिली जमानत

पूर्णिया। चुनाव के दौरान कथित रूप से पैसे बांटने के मामले में सांसद पप्पू यादव को पूर्णिया कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस प्रकरण में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी।

मामला लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन और मतदाताओं को प्रभावित करने के आरोप से जुड़ा बताया जाता है। पुलिस ने आरोपों के आधार पर केस दर्ज किया था, जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

पूर्णिया न्यायालय में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अपने तर्क रखे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी।

कोर्ट के इस फैसले के बाद उनके समर्थकों में उत्साह देखा गया। वहीं प्रशासन की ओर से कोर्ट परिसर में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। मामले में अगली सुनवाई नियत तिथि पर होगी।

शाम में सांसद प्रवक्ता राजेश यादव ने जानकारी दी कि जमानत आदेश के बाद सांसद को पटना स्थित फुलवारी शरीफ केंद्रीय कारा से रिहा कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि रिहाई के बाद सांसद उस परिवार से मिलने जा रहे हैं, जिसकी बिटिया ने कथित रूप से छत से कूदकर अपनी जान दे दी है। राजेश यादव ने कहा कि सांसद पप्पू यादव को मिली यह बेल सच्चाई की जीत है।

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