शराब घोटाले में समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी एसीबी, निलंबित IAS विनय कुमार चौबे को मिली डिफॉल्ट बेल

रांची। शराब घोटाले के बाद आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में भी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं कर सका, जिसका फायदा निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे को मिला। कोर्ट ने उन्हें इस मामले में डिफॉल्ट बेल दे दी है।

हालांकि, विनय कुमार चौबे जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि हजारीबाग जमीन घोटाला मामले में भी वे आरोपी हैं। इस मामले में उन्हें अभी जमानत नहीं मिली है और मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है।

नवंबर 2025 में दर्ज हुई थी प्राथमिकी
आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में एसीबी ने 24 नवंबर 2025 को कांड संख्या 20/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। इस केस में विनय कुमार चौबे के अलावा उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता, ससुर एसएन त्रिवेदी, साला शिपिज त्रिवेदी, सरहज प्रियंका त्रिवेदी, सहयोगी विनय कुमार सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह को भी आरोपी बनाया गया था।

बताया गया कि एसीबी ने यह प्राथमिकी शराब घोटाला और हजारीबाग जमीन घोटाला मामले की जांच के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर दर्ज की थी। अब चार्जशीट दाखिल करने में देरी के कारण कोर्ट ने विनय कुमार चौबे को इस मामले में डिफॉल्ट बेल प्रदान कर दी है, जिससे जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं।

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