रांची। राजधानी रांची के सदर अनुमंडल के सात स्थानों पर बुधवार को निषेधाज्ञा लागू की गयी है। यह निषेधाज्ञा 30 अगस्त (60 दिन) या अगले आदेश तक लागू रहेगा। हाल के दिनों में पूर्व में निर्धारित स्थान जाकिर हुसैन पार्क की जगह कतिपय संगठनों, दलों के जरिये धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली राजभवन मुख्य द्वार, मुख्यमंत्री आवास, कांके रोड पर भी हो रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने और विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी सदर उत्कर्ष कुमार ने बीएनएसएस की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल के निम्नलिखित जगहों पर निषेधाज्ञा जारी की गयी है।
अनुमंडल दंडाधिकारी सदर ने बताया कि इस दौरान बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करने पर पूरी तरह से पांबदी रहेगी। साथ ही किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद , लाठी, डंडा , तीर -धुनष सहित अन्य लेकर निकलना और चलना वर्जित रहेगा। इसके अलावा बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने पर भी पांबदी रहेगी। यह आदेश जिला प्रशासन की ओर से प्रतिनियुक्त किसी भी पदाधिकारी अथवा पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।
इन स्थानों पर लागू की गयी धारा-144
मोरहाबादी स्थित सीएम आवास के 100 मीटर को दायरे में
पुराना मुख्यमंत्री आवास मोरहाबादी की चहारदीवारी से 100 मीटर के दायरे में
राजभवन की चहारदीवारी से 100 मीटर की दायरे में (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़)
झारखंड हाईकोर्ट के 100 मीटर के दायरे में
नेपाल हाउस डोरंडा के 100 मीटर के दायरे में
प्रोजेक्ट भवन एचईसी धुर्वा के 200 मीटर के दायरे में
नए विधानसभा की चहारदीवारी के 500 मीटर के दायरे में