Homeक्राइमएफआईआर में धाराएं बदलने के आरोप में पानापुर करियात थानेदार सस्पेंड

एफआईआर में धाराएं बदलने के आरोप में पानापुर करियात थानेदार सस्पेंड

-डीजीपी तक पहुंची शिकायत के बाद एसएसपी ने की कार्रवाई, विभागीय जांच भी शुरू

मुजफ्फरपुर।

पुलिस महकमे में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई। रंगदारी और मारपीट के एक मामले में एफआईआर की धाराओं से छेड़छाड़ के आरोप में पानापुर करियात थाने की तत्कालीन थानेदार सब-इंस्पेक्टर सुचित्रा कुमारी को एसएसपी के आदेश पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

  • क्या है पूरा मामला

बीते 20 अप्रैल को गोरियारा निवासी बैंड बाजा संचालक मो. फिरोज ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि आरोपियों ने 5 हजार रुपये की रंगदारी मांगी, मारपीट की और जान से मारने की कोशिश की।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के एफआईआर में दर्ज भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की गंभीर धाराओं को हटा दिया गया। उनकी जगह हल्की धाराएं जोड़ दी गईं ताकि केस को कमजोर किया जा सके।

डीजीपी तक पहुंची शिकायत
पीड़ित ने इस मनमानी की शिकायत सीधे पुलिस महानिदेशक विनय कुमार से की। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी और एसएसपी के निर्देश पर जांच कराई गई।

जांच रिपोर्ट में थानेदार का आचरण संदिग्ध पाया गया। FIR में अनधिकृत संशोधन की पुष्टि होने के बाद एसएसपी ने सुचित्रा कुमारी को निलंबित कर दिया।

  • क्या हुई कार्रवाई :
  1. निलंबन : तत्काल प्रभाव से सब-इंस्पेक्टर सुचित्रा कुमारी को सेवा से निलंबित किया गया।
  2. विभागीय कार्रवाई : उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है और स्पष्टीकरण मांगा गया है।
  3. सख्त रुख:
    पुलिस अधिकारियों ने कहा कि FIR में इस तरह का बदलाव प्रशासनिक लापरवाही की श्रेणी में आता है। दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस महकमे के अनुसार, शिकायतों और एफआईआर के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कार्रवाई को लेकर जिले के अन्य थानों में भी संदेश गया है कि नियमों से खिलवाड़ करने पर कड़ी कार्रवाई तय है।

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