Homeअन्तर्राष्ट्रीयसिनेमाघरों में बिकने वाले पॉपकॉर्न पर पांच फीसदी ही लगेगा जीएसटी

सिनेमाघरों में बिकने वाले पॉपकॉर्न पर पांच फीसदी ही लगेगा जीएसटी

नई दिल्ली : सिनेमा घरों में खुले रूप से बिकने वाले पॉपकॉर्न पर वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दर पांच फीसदी ही लागू होगा, जैसा कि रेस्टोरेंट सेवाओं पर लागू होता है। अगर पॉपकॉर्न को फिल्म टिकट के साथ बेचा जाता है, तो इसे एक समग्र आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। चूंकि, इस मामले में मुख्य आपूर्ति टिकट है, इसलिए उसकी लागू दर के अनुसार कर लगाया जाएगा। इस बारे में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में स्पष्टीकरण दिया गया था।

आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को दी जानकारी में कहा कि नमक और मसालों वाले पॉपकॉर्न पर लागू वर्गीकरण और जीएसटी दर को स्पष्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश से अनुरोध मिला था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसलमेर में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक के बाद मीडिया को बताया था कि परिषद ने पॉपकॉर्न पर कर के संबंध में स्‍पष्‍टीकरण जारी करने पर सह‍मति जताई है। पॉपकॉर्न पर जीएसटी की दर में कोई वृद्धि और बदलाव नहीं किया गया है।

उल्‍लेखनीय है कि जीएसटी के तहत नमक और मसालों वाले पॉपकॉर्न को नमकीन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसको खुले में बेचने पर 5 फीसदी का कर लगता है। पहले से पैक और लेबल के साथ ईट स्‍नैक्‍स पर 12 फीसदी जीएसटी और कुछ वस्तुओं को छोड़कर सभी चीनी कन्फेक्शनरी पर जीएसटी 18 फीसदी लगता है। इसलिए कारमेलाइज चीनी वाले पॉपकॉर्न पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगाया जाएगा।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments