शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू बेचने वाले दुकानदारों पर होगी कार्रवाई

रांची : स्कूल-कॉलेज से 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करने वाले दुकानों को हटाया जायेगा। ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई भी की जायेगी। राज्य सरकार ने मादक पदार्थो की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी किया है।

गृह सचिव वंदना दादेल ने इस बाबत सभी जिलों के डीसी को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिया है कि वे अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित करके इस संबंध में कार्रवाई प्रारंभ करायें। स्कूल-कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू की बिक्री करने वाले दुकानदारों को चिह्नित करें। राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा विभाग को जागरुकता कार्यक्रम चलाने के लिए लोगों भी चिह्नित करने को कहा है।

इसके अलावा मादक पदर्थों का सेवन नहीं करने और इसके दुष्परिणाम से विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए 14 जून से सभी स्कूलों में जागरुकता कार्यक्रम चलाया जायेगा। 14 और 15 जून को स्कूल स्तर पर क्वीज प्रतियोगिता का आयोजन होगा। 18 और 19 जून को स्कूलों में पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता, 20 जून को निबंध प्रतियोगिता, 22 जून को प्रभात फेरी, स्लोगन राइटिंग, स्पीच प्रतियोगिता इत्यादि आयोजित होगी। 24 जून को साइकिल रैली और 25 जून को जिला के पदाधिकारियों का स्कूलों में भ्रमण किया जायेगा। 26 जून को ड्रग्स के विरुद्ध अभियान के लिए इंटरनेशनल दिवस मनाया जायेगा।

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