लोकसभा में संशोधित आयकर विधेयक, 2025 पेश

नई दिल्‍ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को नए आयकर विधेयक, 2025 को वापस ले लिया था, जिसे 13 फरवरी को लोकसभा में मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 के स्थान पर वित्त मंत्री ने पेश किया था। संशोधित आयकर विधेयक, 2025 में भाजपा सांसद बैजयंत जय पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति की अधिकांश सिफारिशों को शामिल किया गया हैं। प्रवर समिति ने आयकर विधेयक के लिए 285 सुझाव दिए थे। आयकर विधेयक, 2025 को भारत की कराधान प्रणाली को अद्यतन और सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो 60 वर्षों से अधिक समय से लागू कानूनों की जगह लेगा। इसमें एक संशोधित संरचना, डिजिटल कराधान के प्रावधान, विवादों के समाधान की प्रणालियां और तकनीकी एवं डेटा-संचालित तरीकों के जरिए कर संग्रह का विस्तार करने की पहल शामिल है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में नए आयकर विधेयक, 2025 का संशोधित संस्करण पेश किया। इस विधेयक में बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति की अधिकांश सिफारिशें शामिल हैं, जो मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 को प्रतिस्थापित करेगा।

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