हर्ष फायरिंग में महिला की मौत मामले में भाजपा विधायक राजू सिंह को 4 साल की सजा

  • 25 लाख मुआवजा देने का आदेश

मुजफ्फरपुर

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को हर्ष फायरिंग मामले में 4 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मृतक महिला के पति को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

  • 2018 का है मामला

31 दिसंबर 2018 को विधायक राजू सिंह की हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ था। इसी फायरिंग की गोली लगने से एक महिला डॉ. अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी।

  • कोर्ट से मांगी थी मुरव्वत

पिछली सुनवाई में विधायक ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि मृतका उनके लिए भाभी के समान थीं और उन्हें सजा में नरमी दी जाए। सुनवाई के दौरान वकील ने दलील दी कि राजू सिंह 6 बार विधायक चुने जा चुके हैं। अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता जा सकती है। इसलिए उन्हें सुधार का एक मौका दिया जाए।
वकील ने कहा कि उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले जरूर हैं, लेकिन अब तक किसी में दोषी नहीं ठहराए गए हैं। अधिकतर मामले चुनाव के समय राजनीतिक विरोधियों द्वारा दर्ज कराए गए थे। कई मामलों में वे बरी हो चुके हैं।

  • परिवार का हवाला दिया

विधायक की ओर से कहा गया कि उनका परिवार लंबे समय से सार्वजनिक जीवन से जुड़ा है। 2009 से पहले उनके खिलाफ कोई केस नहीं था। उनकी पत्नी रेनू सिंह विधान परिषद सदस्य रह चुकी हैं और पिता करीब 10 साल तक गांव के मुखिया रहे। घटना के समय उनकी पत्नी भी डांस फ्लोर पर मौजूद थीं। यह पूरे परिवार के लिए व्यक्तिगत त्रासदी थी।

  • कोर्ट ने नहीं बरती नरमी

सभी दलीलों के बावजूद कोर्ट ने राजू कुमार सिंह को 4 साल की सजा सुनाई। साथ ही मृतक के पति को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया।

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