हाई कोर्ट ने तारा शाहदेव मामले में इन दो लोगों को दी जमानत

रांची। झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव मामले में सजायाफ्ता रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल एवं उसकी मां कौशल रानी और मुश्ताक अहमद की सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने कौशल रानी और मुश्ताक अहमद को जमानत दे दी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने आठ अक्टूबर, 2023 को रंजीत कोहली को उम्रकैद, उसकी मां कौशल रानी को 10 साल की सजा और मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा सुनाई थी। कोहली, उसकी मां कौशल रानी और मुश्ताक अहमद की अपील में कहा गया है कि उन्हें आईपीसी की धारा 120बी सह पठित धारा 376 (2एन) में सजा दी गई है। जब उनपर धारा 376 (2एन) का मुख्य मामला ही नहीं बनता है तो 120बी यानी षड्यंत्र का मामला भी नहीं बन सकता है। इन तीनों ने अपील दायर कर खुद को सजा मुक्त करने का आग्रह हाई कोर्ट से किया है।

इस हाई प्रोफाइल मामले में सीबीआई कोर्ट ने मुख्य आरोपित रंजीत सिंह, उसकी मां कौशल रानी एवं मुश्ताक अहमद को दोषी ठहराते हुए पांच अक्टूबर, 2023 को सजा सुनाई थी। मामले में सीबीआई की ओर से 26 गवाह जबकि बचाव पक्ष की ओर से चार गवाह प्रस्तुत किए गए थे। मामले में मुख्य आरोपित रंजीत सिंह के अलावा हाई कोर्ट का पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) बर्खास्त मुश्ताक अहमद एवं कोहली की मां कौशल रानी ट्रायल फेस कर रहे हैं। कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ दो जुलाई, 2018 को आरोप गठित किया था। सीबीआई ने इस केस को वर्ष 2015 में टेक ओवर किया था। रांची के हिंदपीढ़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। रंजीत कोहली एवं तारा शाहदेव की शादी सात जुलाई, 2014 को हुई थी। शादी के कुछ माह बाद उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रताड़ित किया गया।

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