दल-बदल मामले में लोबिन हेम्ब्रम और जेपी पटेल की सदस्यता रद्द

रांची : मांडू से भाजपा विधायक जेपी पटेल और बोरियो से झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमाे) विधायक लोबिन हेम्ब्रम संविधान की 10 वीं अनुसूची के तहत दल-बदल के मामले में स्पीकर ने गुरुवार काे अपना फैसला सुनाया। दोनों ही विधायक पार्टी लाइन के खिलाफ गतिविधि में दोषी करार दिये गये हैं। स्पीकर रवींद्रनाथ महतो ने फैसला सुनाते हुए दोनों विधायकों की सदस्यता को रद्द कर दी है। दल-बदल मामले में स्पीकर रवींद्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण में लगातार दो दिनों तक सुनवाई चली। इसके बाद गुरुवार को स्पीकर रवींद्रनाथ महतो ने दोनों विधायक की सदस्यता खत्म करने का फैसला सुनाया। झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी पार्टी के खिलाफ राजमहल से लोकसभा चुनाव लड़ा था। वह झामुमो प्रत्याशी विजय हांसदा के खिलाफ चुनाव लड़े थे। पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन ने इनको पार्टी से निलंबित करते हुए दलबदल की शिकायत की थी। मांडू से भाजपा विधायक जेपी पटेल कांग्रेस में शामिल हो गये थे और हजारीबाग से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। इनके खिलाफ नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने दलबदल की शिकायत की थी। लगातार दो दिनों तक दोनों ही मामले में वादी और प्रतिवादी की दलीलों को सुनने के बाद दोनों से लिखित जवाब दाखिल करने को कहा था। लिखित जवाब देखने के चार घंटे में स्पीकर ने फैसला सुना दिया।

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