पूर्वी सिंहभूम। झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन के मद्देनजर जमशेदपुर शहर में शांति और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है। प्रशासन के आदेश के अनुसार 10 अगस्त की मध्यरात्रि 12 बजे से यह आदेश प्रभावी हो गया है और अगले आदेश तक लागू रहेगा।
पांच या अधिक लोगों के जुटने पर प्रतिबंध
निषेधाज्ञा के तहत संबंधित क्षेत्रों में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही जुलूस, धरना, प्रदर्शन और सार्वजनिक सभा के आयोजन पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसे किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिससे शहर की शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो।
सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, सोशल मीडिया पर भी नजर
छात्र आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। जिला प्रशासन ने लोगों से निषेधाज्ञा का पालन करने और शहर में शांति बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।
प्रशासन ने नागरिकों को अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से सतर्क रहने की भी सलाह दी है। विशेष रूप से सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के भ्रामक, आपत्तिजनक या भड़काऊ संदेश साझा या प्रसारित नहीं करने को कहा गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सूचना पर विश्वास करने या उसे आगे भेजने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि अवश्य करें।


