रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक योग्ताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 21 और 22 सितंबर को होगी। परीक्षा प्रथम पाली में 08:30 बजे सुबह से 10:30 बजे और द्वितीय पाली 11:30 बजे से 01:30 बजे अपराह्न तक एवं तृतीय पाली 03:00 बजे अपराह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक रांची के विभिन्न 131 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की गई है। इन परीक्षा केन्द्रों पर कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने और विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा एवं एसएसपी चंदन सिन्हा की ओर से पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा में शामिल छात्र, उनके अभिभावक और असामाजिक तत्व परीक्षा केन्द्रों पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं। इस आशंका के मद्देनजर अनुमंडल दंडाधिकारी सदर की ओर से बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गयी है। यह निषेधाज्ञा 21 और 22 सितंबर को सुबह पांच बजे से अपराह्न 08:30 बजे तक प्रभावी रहेगा।
जारी निषेधाज्ञा के दौरान पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होने पर राके रहेगी। साथ ही किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने, किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला, बंदूक लेकर चलने और किसी प्रकार की बैठक एवं आमसभा का आयोजन करना वर्जित रहेगा।