रामगढ़। भुरकुंडा दोहरे हत्याकांड में राजा चौधरी को रामगढ़ की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक दुबे की अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार भुरकुंडा ओपी के सेंट्रल सौंदा बी टाइप क्वार्टर में तीन वर्ष पहले सहारा के एजेंट कमलेश नारायण शर्मा और उनकी पत्नी चंचला देवी की हत्या मामले में राजा चौधरी को अदालत ने आईपीसी की धारा 302 के तहत 14 मई 2024 को दोषी कर दिया था। पतरातु (भुरकुंडा) थाना कांड 184/21 में यह फैसला सुनाया है। लोक अभियोजक परमानंद यादव ने बताया कि 16 अक्टूबर 2021 को भुरकुंडा ओपी क्षेत्र के सेंट्रल सौंदा बी टाइप क्वार्टर में सहारा के एजेंट और कांग्रेसी नेता कमलेश नारायण शर्मा और उनकी पत्नी चंचला देवी पर अपराधियों ने घर में घुसकर जानलेवा हमला किया था। इस वारदात में कमलेश नारायण शर्मा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। उनकी पत्नी चंचला देवी ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ा था। इस मामले में कमलेश नारायण शर्मा के छोटे भाई जयेन्द्र कुमार शर्मा के बयान पर प्राथमिक के दर्ज की गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने चार अपराधियों को इस मामले में अभियुक्त बनाया। इसमें सायल निवासी राजा चौधरी, विजय चौधरी, राहुल चौधरी और राम अचल शामिल थे। ट्रायल के दौरान राहुल चौधरी की मौत हो गई। साक्ष्य के अभाव में विजय चौधरी और राम अचल को अदालत ने बरी कर दिया। आठ गवाहों और पुलिस की जांच के आधार पर राजा चौधरी को दोषी करार दिया गया था।
राजा चौधरी पर कमलेश शर्मा की वजह से लगा था चोरी का आरोप
पुलिस की जांच और गवाहों के आधार पर राजा चौधरी पर बकरी चोरी का आरोप लगा था। इस मामले में सायल निवासी राजा चौधरी जेल भी गया था। पुलिस की जांच में यह भी कहा गया है कि राजा चौधरी को ऐसा लगता था कि चोरी के यह आरोप कमलेश नारायण शर्मा के इशारे पर लगाए गए थे। बदले की भावना से जी रहे राजा ने कमलेश नारायण शर्मा पर हमला करने की योजना बनाई और 15 अक्टूबर 2021 की रात वह उनके घर में घुस गया। जब कमलेश नारायण शर्मा अपनी पत्नी चंचला देवी के साथ सो रहे थे। इसी दौरान उसने धारदार हथियार से उन पर हमला किया। 16 अक्टूबर 2021 की सुबह घर वालों ने कमलेश नारायण शर्मा और उनकी पत्नी चंचला देवी को खून से लथपथ उनके कमरे में ही पाया था।