गिरिडीह। जिले से राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गये 14 नमूनों के जांच प्रतिवेदन में कुल सात नमूने खाद्य सुरक्षा के मानक पर असफल पाए गए हैंI इस बाबत खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने शनिवार को बताया कि इनमें बाबा स्वीट्स एवं शुभम स्वीट्स, गांधी चौक, राजधनवार के लड्डू में मानक से अधिक फ़ूड कलर पाए जाने के कारन सब स्टैंडर्ड पाए गए हैं जबकि बाबा सत्तू, राजधनवार, सब स्टैंडर्ड पाया गया हैI दत्ता स्वीट्स, नगर थाना एवं सुरुचि स्वीट्स मकतपुर से लिए गए खोआ के नमूना में वसा की मात्रा काम पाए जाने के कारण सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में फेल पाए गए है । इसके अलावा अभिषेक कुमार, तिरंगा चौक एवं न्यू गुप्ता जनरल स्टोर से लिए गए निमकी एवं दालमोट के नमूने भी मानक पर खरे नहीं उतरे। ऐसे खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध न्यायनिर्णयन पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता के कोर्ट में केस दर्ज कराया जा रहा है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत सबस्टैंडर्ड खाद्य नमूनों के विरुद्ध अधिकतम 5 लाख रुपये अर्थदंड, मिस ब्रांडेड खाद्य नमूनों के लिए अधिकतम 3 लाख रुपये अर्थदंड एवं असुरक्षित खाद्य नमूनों के लिए अधिकतम 6 साल कारावास एवं 5 लाख रुपये के अर्थदंड का प्रावधान है। केशरी मिष्टान, हुट्टी बाजार का पनीर, उत्सव मिष्टान कालीमंडा व नेमानी स्वीट्स, स्टेशन रोड का पेड़ा, सुदर्शन स्वीट्स, मकतपुर का काजुबर्फ़ी व चमचम मानक के अनुरूप पाए गए I बर्णवाल स्टोर, पंजाबी मुहल्ला एवं गिरिडीह मेडिको, स्टेशन रोड से लिए गए फूड सप्लीमेंट के नमूना भी फ़ूड सेफ्टी के मानक के अनुरूप पाए गए हैI नीरज स्टोर, राजधनवार से लिया गया सरसो का तेल एवं निर्मला डेयरी, सिरिसिया से लिए गए गाय के दूध का नमूना भी फूड सेफ्टी के मानक पर सफल पाए गए I