हुगली : हुगली जिले की चुंचुड़ा अदालत ने सोमवार को प्रमथेश घोषाल नाम के एक व्यक्ति को मौत की सजा का आदेश दिया, जिसे अपने पिता, मां और बहन की नस और गर्दन की नली काटकर बेरहमी से हत्या करने का दोषी पाया गया था।
सोमवार को चुंचुड़ा कोर्ट के जज संजय कुमार शर्मा ने सुनवाई के बाद दोषी को मौत की सजा सुनाई। पेशे से ट्यूटर प्रोमेथेश ने सजा सुनाए जाने के बाद अदालत कक्ष में खड़े होकर न्यायाधीश से रिहाई की अपील की। लेकिन जज ने याचिका खारिज कर दी।
उल्लेखनीय है कि तीन साल पहले, आठ नवंबर, 2021 को, प्रमथेश ने धनियाखाली थानांतर्गत दसघरा गांव के पालपाड़ा में अपने पिता असीम घोषाल (68), मां शुभ्रा घोषाल (60) और बहन पल्लबी चटर्जी (38) की गला और हाथ की नस काटकर हत्या कर दी थी। उस समय प्रमिथेश ने भी अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। पुलिस ने लहूलुहान हालत में प्रमथेश को बचाया और चुंचुड़ा इमामबाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया था। उस घटना में पल्लवी के पति पार्थ चटर्जी ने धनियाखाली थाने में हत्या की शिकायत दर्ज करायी थी।
पुलिस ने जांच की और प्रमथेश को गिरफ्तार कर लिया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा था। हत्या के मामले में लोक अभियोजक शंकर गांगुली ने बताया कि हत्या के मामले में कुल 14 लोगों ने गवाही दी। मुकदमे के दौरान आरोपित जेल में था, हत्या की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश ने उसे मौत की सजा सुनाई है। पुलिस ने समय पर आरोप पत्र जमा किया था।