पूर्वी सिंहभूम: जिले के बहुचर्चित चाकुलिया अपहरण एवं सामूहिक दुष्कर्म मामले में मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। एडीजे-1 कनकन पटाधार की अदालत ने इस जघन्य अपराध के लिए तीनों दोषियों— महेश्वर महतो, सूजन टुडू और अजय मुर्मू को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
जुर्माना न भरने पर बढ़ेगी सजा
अदालत ने सजा के साथ-साथ तीनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने 5 मई को ही सुनवाई पूरी करते हुए तीनों को दोषी करार दिया था, जिसके बाद आज सजा की अवधि मुकर्रर की गई। इस फैसले के बाद पीड़िता के परिजनों ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था।
क्या था पूरा मामला?
यह शर्मनाक घटना 8 मई 2023 की है। पीड़िता अपनी सहेली के साथ चाकुलिया में आयोजित एक मेले से घर लौट रही थी। रास्ते में एक निर्माणाधीन मकान के पास रुकने के दौरान बाइक सवार ये तीनों आरोपी वहाँ पहुँचे।
- धमकी और अपहरण: आरोपियों ने पहले पीड़िता की सहेली को डरा-धमकाकर भगा दिया।
- सामूहिक दुष्कर्म: इसके बाद आरोपी युवती को जबरन उठाकर नदी किनारे ले गए, जहाँ बारी-बारी से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
- फरार: वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पीड़िता को गाँव के बाहर छोड़कर फरार हो गए थे।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई और साक्ष्य
घटना के अगले दिन चाकुलिया थाना में प्राथमिकी दर्ज होते ही पुलिस ने सक्रियता दिखाई और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने वैज्ञानिक साक्ष्य और गवाहों को मजबूती से पेश किया, जिसके आधार पर अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए यह कठोर सजा सुनाई।
