रांची में फायर एनओसी नहीं लेने वाले भवन होंगे सील, 30 जून तक होल्डिंग टैक्स पर मिलेगी 10% तक छूट

रांची। रांची नगर निगम ने फायर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) अनिवार्य श्रेणी में आने वाले भवनों के मालिकों को सात दिनों के भीतर प्रमाण पत्र प्राप्त करने या उसका नवीनीकरण कराने का निर्देश दिया है। निर्धारित अवधि में नियमों का पालन नहीं करने वाले भवनों को सील करने की चेतावनी दी गई है। वहीं, निगम ने 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले करदाताओं को अधिकतम 10 प्रतिशत तक की विशेष छूट देने की घोषणा भी की है।

नगर निगम की ओर से जारी सूचना के अनुसार, बहुमंजिली इमारतों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, होटल, रेस्टोरेंट तथा अन्य बड़े व्यावसायिक भवनों के लिए अग्निशमन विभाग से फायर एनओसी लेना या उसकी वैधता बनाए रखना अनिवार्य है। ऐसे सभी भवन संचालकों को सात दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों का पालन नहीं करने पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 और झारखंड भवन उपविधि-2016 के प्रावधानों के तहत संबंधित भवनों को सील किया जाएगा। इसके अलावा संबंधित धाराओं के तहत विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।

इधर, रांची नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए होल्डिंग टैक्स समय पर जमा करने वाले करदाताओं को राहत देते हुए अधिकतम 10 प्रतिशत तक की छूट देने की घोषणा की है। इस योजना का लाभ 30 जून तक टैक्स जमा करने पर मिलेगा।

नगर निगम ने बताया कि लोगों को योजना की जानकारी देने के लिए राजस्व शाखा की टीम विभिन्न इलाकों में घर-घर जाकर सूचना पत्र चस्पा कर रही है। इसमें टैक्स भुगतान की अंतिम तिथि और छूट योजना की जानकारी दी जा रही है।

करदाताओं की सुविधा को देखते हुए निगम ने अवकाश के दिनों में भी जन सुविधा केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। इसके तहत 27 जून (मोहर्रम), 28 जून (रविवार) और 30 जून (हूल दिवस) को भी निगम कार्यालय स्थित जन सुविधा केंद्र में होल्डिंग टैक्स जमा किया जा सकेगा।

होल्डिंग टैक्स का भुगतान स्मार्ट रांची ऐप, व्हाट्सऐप चैटबॉट (8986627070), रांची नगर निगम की वेबसाइट, जन सुविधा केंद्र तथा अधिकृत कर संग्राहकों के माध्यम से किया जा सकता है।

नगर निगम ने नागरिकों से समय पर होल्डिंग टैक्स जमा कर छूट योजना का लाभ उठाने और शहर के विकास में सहयोग करने की अपील की है।

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