शेखर खां की रिपोर्ट
धनबाद। धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद ढुलू महतो ने निरसा विधायक अरूप चटर्जी को दो करोड़ रुपये की मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि विधायक ने प्रेस वार्ता और विभिन्न मीडिया मंचों पर सांसद एवं उनके परिवार के खिलाफ झूठे, निराधार और मानहानिकारक आरोप लगाए, जिससे उनकी सार्वजनिक छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
7 दिन में माफी और बयान वापस लेने की मांग
सांसद की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से भेजे गए नोटिस में अरूप चटर्जी से सात दिनों के भीतर बिना शर्त सार्वजनिक लिखित माफी मांगने, सभी कथित मानहानिकारक बयान वापस लेने और सोशल मीडिया, डिजिटल मंचों व अन्य माध्यमों से संबंधित वीडियो, पोस्ट और सामग्री हटाने की मांग की गई है।
इसके अलावा भविष्य में ऐसे किसी भी कथित झूठे या मानहानिकारक बयान से परहेज करने और प्रतिष्ठा को हुई क्षति, मानसिक पीड़ा व सामाजिक अपमान के लिए दो करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति देने की भी मांग की गई है।
कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी
नोटिस में कहा गया है कि यदि निर्धारित समय के भीतर मांगों का पालन नहीं किया गया तो सांसद की ओर से सक्षम न्यायालय में दीवानी और आपराधिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित पक्ष स्वयं जिम्मेदार होगा।
ढुलू महतो बोले- बिना सबूत आरोप स्वीकार्य नहीं
सांसद ढुलू महतो ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन बिना तथ्य और प्रमाण के किसी पर झूठे एवं मानहानिकारक आरोप लगाना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में शालीनता, तथ्यपरकता और जवाबदेही जरूरी है।
उन्होंने कहा कि यह कदम व्यक्तिगत कारणों से नहीं, बल्कि सत्य, सम्मान और कानून के शासन की रक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है। भविष्य में भी यदि कोई उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
