रांची : पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के चार आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में गुरुवार को बरी कर दिया है। इस मामले में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता सहित पांच गवाह पेश किये थे। लेकिन यह गवाह साबित नहीं कर पाये कि आरोपित युवकों ने ही सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। इसके बाद पोक्सो की विशेष कोर्ट ने चारों आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। आरोपितों की ओर से अधिवक्ता प्रीतांशु सिंह ने बहस की।
पीड़िता के पिता के जरिये दर्ज करवायी गयी प्राथमिकी के अनुसार 27 दिसंबर 2023 को एक शादी समारोह में जाने के दौरान पीड़िता का परिचित मनीष उरांव और उसके दोस्त बिजला उरांव, संदीप उरांव और प्रकाश उरांव ने अगवा कर दुष्कर्म किया। पीड़िता के बयान पर बेड़ो थाना में कांड संख्या 3/2024 दर्ज करायी गयी थी।