Homeझारखंडदुमका में हत्या के दोषी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा

दुमका में हत्या के दोषी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा

दुमका। हत्या के अभियुक्त दुर्गा टुडूको अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश सिंह के न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने मामले में 9 गवाहों की गवाही पर अभियुक्त को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना किया। मामले की जानकारी देते हुए सहायक लोक अभियोजन भवेंद्र सोरेन ने बताया कि 9 गवाहों की गवाही पर अभियुक्त को न्यायालय ने दोषी करार दिया। जानकारी के अनुसार मामले में घटना के तीन माह बाद प्राथमिकी दर्ज हुई थी। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव को कब्र से निकाल पोस्टमार्टम सहित अन्य कानूनी प्रक्रिया हुई थी। उल्‍लेखनीय है कि घर जमाई होने और जमीन विवाद में पायो हेम्ब्रम की हत्या हुई थी। घटना के दिन 12 मार्च 2022 को पायो हेम्ब्रम जलावन के लिए कुल्हाड़ी से लकड़ी फाड़ रहा था। तभी अभियुक्त दुर्गा टुडू मौके पर पहुंचा और पायो हेम्ब्रम से कहा कि लाओ लकड़ी हम फाड़ देते हैं। पायो हेम्ब्रम ने सोंचा की अभियुक्त दुर्गा टुडू मदद करने के उद्देश्य से आया है। उसने दुर्गा टुडू को कुल्हाड़ी दे दिया। लेकिन अभियुक्त दुर्गा टुडू ने कुल्हाड़ी से पायो हेम्ब्रम पर वार कर दिया। जिससे पायो हेम्ब्रम के गर्दन में गंभीर चोट आयी और उसकी मौत हो गई।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments