बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर की नई नीति अप्रैल से लागू, 3 साल में होगा तबादला

पटना : बिहार में सभी कोटि के स्कूल शिक्षकों के स्थानांतरण की नई नियमावली अप्रैल से लागू होगी। शिक्षा विभाग विभिन्न कोटि के शिक्षकों के तबादले के लिए पहले से बनी नियमावली को संशोधित कर रहा है। माना जा रहा है कि मार्च में इस नियमावली को अंतिम रूप से संशोधित कर लिया जाएगा। इसके बाद राज्य कैबिनेट से मंजूरी लेकर इसे लागू किया जाएगा। नई संशोधित नियमावली के आधार पर जून में बड़े पैमाने पर शिक्षकों के तबादले होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ माह पहले भी शिक्षक स्थानांतरण नियमावली कैबिनेट में भेजी गई थी, लेकिन तब इसे लौटा दिया गया था। क्योंकि इसमें कई संशोधन की दरकार थी। अगस्त-सितंबर में तैयार प्रारूप में नियुक्ति की तिथि से अगले पांच साल तक दूसरे स्कूलों में तबादला नहीं करने का प्रावधान था। शिक्षक संघों ने इसका विरोध किया था। अब इसे तीन वर्ष किये जाने की तैयारी है। नई नीति में असाध्य और गंभीर बीमारी के साथ ही विशेष परिस्थिति में तीन साल के पहले भी तबादला हो सकेगा। इसके दायरे में राज्य के लगभग छह लाख शिक्षक होंगे।

नई नीति के प्रारूप के अनुसार जिलास्तरीय शिक्षकों के तबादले के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय कमेटी होगी। इसमें उप विकास आयुक्त, एडीएम स्तर के एक अधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी शामिल रहेंगे। वहीं, प्रधानाध्यापक सहित प्रमंडल स्तर के शिक्षकों के तबादले के लिए प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में छह सदस्यीय कमेटी होगी। इसमें क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक (आरडीडीई) सहित प्रमंडल स्तर के अधिकारी होंगे। इन कमेटियों की अनुशंसा के आधार पर शिक्षकों का तबादला होगा।

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